गुरुवार, 21 जुलाई 2011

नरेगा से सम्ब/न्धित शिकायत दर्ज करायें

देशभर में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्ये सरकारों की सहायता से महात्माे गांधी राष्ट्री य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का क्रियान्व यन किया जा रहा है। यह योजना बीपीएल परिवारों के बेरोजगार लोगों को उनके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में 100 दिन के काम की गारंटी देती है।

यदि किसी व्यदक्ति को, जिसने मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत काम के लिए आवेदन किया हो और अब तक उसे कोई काम नहीं मिला हो या उसे काम के बदले नियमित भत्ता नहीं मिलता हो तो ऐसे मामलों की शिकायत अपने राज्य के सम्बयन्धित अधिकारी को ऑनलाइन रूप दर्ज करवा सकते हैं।

मनरेगा शिकायत कब दर्ज कराएँ

आप अपनी शिकायत इन परिस्थितियों में दर्ज करवा सकते हैं-

पंजीकरण/ जॉब कार्ड के मामले में

•यदि ग्राम पंचायत जॉब कार्ड के लिए पंजीकरण नहीं कर रही हो,
•यदि ग्राम पंचायत जॉब कार्ड जारी नहीं कर रही हो,
•यदि जॉब कार्ड मजदूरों को नहीं दिया जा रहा हो।
भुगतान के मामले में

•भुगतान में देरी की जा रही हो,
•आंशिक भुगतान किया जा रहा हो,
•कोई भुगतान नहीं किया जा रहा हो,
•अनुपयुक्तन तरीकों का इस्तेहमाल किया जाता हो।
मापन के मामले में

•समय पर मापन न किया जाता हो,
•अनुपयुक्तप रूप से माप किया जाता हो,
•मापन के लिए इंजीनियर नहीं आते हों,
•माप उपकरण मौजूद नहीं हों।
काम की माँग के मामले में

•माँग का पंजीकरण नहीं किया रहा हो,
•तारीख पड़ी रसीद जारी नहीं की जा रही हो।
काम का आवंटन

•काम उपलब्धल नहीं हों,
•5 किलोमीटर के दायरे में काम आवंटित नहीं किया जाता हो,
•5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कार्यस्थील के लिए टीए/डीए नहीं दिया जाता हो,
•समय पर काम आवंटित नहीं किया जाता हो।
कार्य प्रबंधन के मामले में

•कार्य सृजित नहीं किया जाता हो,
•कार्य के लिए स्वा स्य्हो सुविधाएँ मौजूद न हों,
•अर्द्धकुशल/ कुशल को वेतन का भुगतान नहीं किया जाता हो।
बेरोजगारी भत्ताो के मामले में

•बेरोजगारी भत्तेि का भुगतान नहीं किया जाता हो,,
•आवेदन स्वी‍कार नहीं किया जाता हो।
अनुदान के मामले में

•अनुदान उपलब्धस नहीं हो,
•अनुदान का हस्तां तरण नहीं होता हो,
•आंशिक अनुदान हों,
•वेतन के हस्तां तरण के लिए बैंक द्वारा शुल्क वसूल की जाती हो।
सामग्री के मामले में

•सामग्री उपलब्धा नहीं हो,
•मूल्यर में बढ़ोतरी हो गई हो,
•सामग्री खराब गुणवत्ताा वाली हो।
शिकायत कौन दायर करा सकता है

•कामगार
•नागरिक
•एनजीओ
•मीडिया
•गणमान्य व्यक्ति (वीआईपी)
शिकायत को जमा करने की प्रक्रिया

नरेगा से सम्बान्धित शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए निम्ना प्रक्रिया अपनाएँ:

चरण 1: नरेगा से सम्ब न्धित अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए यहाँ क्लिक करें।

चरण 2: अपने राज्यa के नाम पर क्लिक करें।


चरण 3: एक आवेदन पत्र दिखाई देगा।

चरण 4: सबसे पहले अपना पहचान पत्र चुनें, चाहे आप कामगार हों या नागरिक या एनजीओ या मीडिया या वीआईपी।


चरण 5: नरेगा में अनियमितता सम्बेन्धीत सूचना आपको जहाँ से मिली हो, उसका स्रोत बताएँ।

चरण 6: दिये गये बॉक्सअ में जरूरी सूचना भरें और 'शिकायत जमा करें' बटन पर क्लिक करें।

दर्ज शिकायत की स्थिति पता करना

•अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद उसकी स्थिति की जानकारी ऑनलाइन रूप से पता कर सकते हैं कि उसका निपटारा हुआ या नहीं।
•नरेगा से सम्बउन्धित शिकायत की स्थिति पता करने के लिए यहाँ क्लिक करें।