बुधवार, 7 अक्तूबर 2009

बैंक के विरुद्ध शिकायत कैसे करें ?

अगर आपको बैंक से किसी तरह की कोई शिकायत हो तो निम्नांकित कदम उठाएँ -

(सारे उदाहरणों को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, अरई के संदर्भ में समझा जाए)

स्टेप (१) 
सबसे पहले शाखा प्रबंधक को संबोधित एक लिखित शिकायत करें, जिसकी पावती (शिकायत की छाया प्रति पर) अवश्य ले लें । अगर प्रबंधक पावती देने में आनाकानी करते हों, तो शिकायत पत्र रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट से भेजें । शिकायत पत्र की छाया प्रति के साथ रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट का रसीद अवश्य रखें । अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन दे रहे हों, तो आवेदन पत्र के पृष्ठ संख्या ८ (आठ) से प्रबंधक द्वारा दस्तखत किया हुआ पावती रसीद फाड़कर अवश्य ले लें । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि आप आवेदन करते समय पावती रसीद नहीं लेते हैं, जिससे आपके पास प्रबंधक द्वारा मनमानी करने पर शिकायत करने के लिए कोई प्रमाण भी नहीं रहता ।
बैंक से पत्राचार का पता है-   
     
    शाखा प्रबंधक'
    मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, अरई
    पोस्ट - अरई, थाना - दाऊदनगर,
    जिला - औरंगाबाद (बिहार),
     पिन - ८२४११३

स्टेप (२)
अगर १५ (पंद्रह) दिनों के अंदर आपके शिकायत का समाधान नहीं होता है अथवा आप समाधान से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो पहले भेजे गए शिकायत पत्र की छाया प्रति के साथ नियंत्री पदाधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्रबंधक को संबोधित पुनः एक शिकायत पत्र भेजें । यह अवश्य ध्यान रखें कि शिकायत पत्र की पावती रसीद आपको मिल जाए अन्यथा रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजें । क्षेत्रीय प्रबंधक से पत्राचार का पता है -

            क्षेत्रीय प्रबंधक सह नियंत्री पदाधिकारी,
            मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद,
            चंद्रिका कोठी, चंदेल मार्केट,
            महाराजगंज रोड, औरंगाबाद,
            जिला - औरंगाबाद (बिहार),
             पिन - 823001

स्टेप (३)
अगर एक महीने के अंदर आपके शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो आप बैंकिंग लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं । शिकायत के साथ पहले किए गए शिकायतों की छाया-प्रति लगाना न भूलें । इसकी प्रक्रिया बिल्कुल सरल, सस्ती एवं न्याय सुलभ है । बैंकिंग लोकपाल का पता है -

बैंकिंग लोकपाल,
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया,
दक्षिणी गाँधी मैदान,
पटना - ८००००१
Tel.No.0612-2322569/2323734
Fax No.0612-2320407

आपके पास बैंकिंग लोकपाल के पास जाने हेतु एक वर्ष का समय है अर्थात नियंत्री पदाधिकारी के पास शिकायत पत्र भेजने के तीस दिन बाद से आप एक वर्ष के अंदर कभी भी बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।

स्टेप (४)  अगर आप बैंकिंग लोकपाल के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं हैं, तो दो साल के अंदर डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास अपील कर सकते हैं । पता है -
 
Deputy Governor,
Reserve Bank of India,
Amar Building, First Floor,
Sir P. M. Road, Fort,
Mumbai - 400 001.

स्टेप (५) अगर आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर कोर्ट का सहारा ले सकते हैं ।
 
इसके अलावे बैंक के खिलाफ संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी, राज्य तथा केन्द्र सरकार के वित्तमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा संयुक्त सचिव (बैंकिंग ऑपरेशन्स) के पास भी शिकायत दर्ज की जा सकती है ।
 
आश्चर्य होता है कि लोग दो रुपये का पोस्टकार्ड खर्च नहीं करते हैं और लोन का १०-१५ प्रतिशत तक घूस देने को तैयार हो जाते हैं । अगर आपको शिकायत करने में अब भी कोई परेशानी हो रही हो तो मेरे इमेल rajnisharai@gmail.com पर लिखें या मिलें ।

निवेदक -
रजनीश कुमार
ग्राम पोस्ट - अरई
थाना - दाऊदनगर,
जिला - औरंगाबाद (बिहार)


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